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प्रक्रियाएं:

मतदाता सूची की प्रमाणित प्रविष्टि  प्राप्त करने की  प्रक्रिया - मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद, आप सम्बधित निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी से मिलकर मतदाता सूची   की प्रविष्टि  की प्रमाणित नकल प्राप्त कर सकते है। आपको कुछ धन जमा करवाना होगा और  उसके बाद निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी आपको अपेक्षित प्रमाणपत्र जारी करेगा।

वर्तमान मतदान केन्द्रों का युक्तिकरण - यदि आवश्यक हो ,तो मतदाता सूचियों के प्ररुप प्रकाशन से पूर्व मतदान केन्दों की सूची में संशोधन किया जा सकता है। मतदान केन्दों की सूची में प्रस्तावित परिवर्तनों को लागू करने से पूर्व राजनैतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों तथा संसद /विधान सभा सदस्यों के साथ परामर्श किया जाता है। आप ई-मेल: secy-ele-hp@nic.in के द्वारा इस बारे मे अपने सुझाव देने के लिए आमन्त्रित है।

 मतदाता सूची में अपना नाम सम्मिलित करने के लिये नीचे दिये गये प्ररुपों को भरे :

 

प्ररुप डाऊन-लोड करने के लिये, नीचे दिये गये तत्सम्बन्धी प्ररुप चुनिएं।

प्ररूप-6

निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए आवेदन ।  

प्ररूप-7

निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित किए जाने या हटाए जाने की वांछा पर आक्षेप के लिए आवेदन ।  

प्ररूप-8

निर्वाचक नामावली में  प्रविष्ट   विशिष्टियों की शुद्धि   के लिए आवेदन 

नोट आपका नाम दो जगहों पर दर्ज नही हो सकता है। इसलिए नये पते पर पंजीकृत करवाने के साथ/ बाद कृप्या अपने नाम को पिछले पत्ते से  हटवा लें ।

 
 
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