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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न–  Pages: 1 | 2 | 3
प्रश्न 1 : मैंने अपना निवास हाल ही में बदला है। मैं कैसे सुनिश्चित करूं कि मेरा नाम नये निवास स्थान पर निर्वाचक नामावली में दर्ज  किया  गया है और पुराने स्थान से हटा दिया गया है?
उत्तर : यदि नया निवास उसी निर्वाचन-क्षेत्र में है तो कृपया फार्म-8क भरें अन्यथा फार्म-भर कर आवेदन करें। यह फार्म अपने नये निवास के क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ए.डी.एम./एस.डी.एम) / सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पास दाखिल करें।
प्रश्न 2 : मैंने अपना निवास हाल ही में बदला है। मेरे पास पुराने पते के साथ फोटो पहचान पत्र है। क्या मैं वर्तमान पते के लिए नया पहचान पत्र प्राप्त कर सकता हूँ?

उत्तर : सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि आपका नाम सम्बन्धित विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र, जहाँ आप अब रह रहे हैं, की निर्वाचक नामावली में उपरोक्त प्रश्न संख्या-1 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार दर्ज किया गया है। उसके पश्चात् आपके मतदाता फोटो  पहचान पत्र में संशोधन किया जा सकता है।

प्रश्न 3 : मेरा पुराना पहचान पत्र त्रुटिपूर्ण (खराब) है। मैं सही विवरण सहित नया पहचान पत्र लेना चाहता हूँ। इसकी क्या प्रक्रिया है?
उत्तर : जब फोटो पहचान पत्र तैयार करने का कार्य आरम्भ होगा तब आप इसे संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी   के कार्यालय में अथवा फोटोग्राफी केन्द्र पर जमा करा कर अपने कार्ड का परिशोधन करा सकते हैं।
प्रश्न 4 : मेरे पास राशन कार्ड नहीं है। क्या मैं अपना नाम राशन कार्ड के बिना निर्वाचक नामावली में दर्ज करवा सकता हूँ। कौन-कौन से दूसरे कागजी दस्तावेज हैं जिन्हें मैं अपने निवास के प्रमाण के रूप में दिखा सकता हूँ?

उत्तर : राशन कार्ड की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी आप निवास स्थान का कोई और प्रमाण जैसे पासपोर्ट, बैंक पास बुक, ड्राइविंग लाइसेंस आदि या कोई सरकारी दस्तावेज दिखा सकते है


प्रश्न 5 : मैं एक किराएदार हूँ और मेरा मकान मालिक नहीं चाहता कि मेरा नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित हो। मैं अपना नाम कैसे निर्वाचक नामावली में दर्ज करवा सकता हूँ?
उत्तर : मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाना  आपका मौलिक अधिकार है। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एस.डी.एम)/सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी   के कार्यालय में अपने क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में अपना नाम होने की जांच कीजिए। यदि आपका नाम सम्मिलित नहीं है तो कृपया फार्म 6 भरिए और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पास दाखिल कर दीजिए।
प्रश्न 6 : मैंने हाल ही में अपना आवास  दूसरे राज्य से, जहां मैं एक मतदाता के तौर पर पंजीकृत था, हिमाचल प्रदेश में स्थानान्तरित किया हैमुझे मेरे पिछले आवासीय पते पर पहचान पत्र भी जारी किया गया था। मै वर्तमान पते के अनुसार मतदाता फोटो पहचान पत्र कैसे प्राप्त कर सकता हूँ तथा अपने पुराने पहचान पत्र का क्या करुंगा?

उत्तर : कृपया पुराने पते पर मतदाता सूची   से अपना नाम कटवाएं जिससे आपको हिमाचल प्रदेश में अपना नाम दर्ज करवाने में सुविधा होगी। उसके बाद फार्म-6  भरकर अपना  नाम पंजीकृत करवाने  के लिए ,पिछले पते से नाम कटवाने के प्रमाण के साथ, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एस. डी. एम.) के कार्यालय में जमा करवाएं।

 प्रश्न 7 : मेरी आयु दिनांक 1.1.2010 को 18 वर्ष हो जाएगी। अपना नाम निर्वाचक नामावली में दर्ज करवाने के लिए मुझे क्या प्रमाण दिखाना होगा?

उत्तर : आप किसी प्राधिकृत अभिकरण (एजेन्‍सी) से प्राप्त जन्म तिथि का प्रमाण (पासपोर्ट, मैट्रिक प्रमाणपत्र, जन्मतिथि प्रमाण पत्र आदि) दाखिल कर सकते हैं।

प्रश्न 8 : जब मैं फार्म-4 भरूँ तो क्या फार्म-4 के साथ निवास स्थान का प्रमाण भी संलग्न करना होगा?

उत्तर : यह आवश्यक नहीं है परन्तु यदि आप निवास का प्रमाण संलग्न करते हैं तो यह आपके द्वारा दिए गए विवरण की जाँच में सहायक होगा।  

प्रश्न 9 : मैं अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र कैसे बना सकता हूँ?

उत्तर : समय-समय पर मतदाता फोटो पहचान पत्र बनाने के लिए विशेष अभियान चलाए जाते है। कार्यक्रम और फोटोग्राफी के लिए चयनित स्थानों की अखबारों और इश्तहारों के माध्यम से सूचना दी  जाती हैं।

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