मुख्य
निर्वाचन
अधिकारी ,कार्यालय
,हिमाचल
प्रदेश
नागरिक
अधिकार पत्र
आप
किसी
(क) भारत के नागरिक है, या
(ख)
उस
(ग) अहर्ता तिथि (सामान्यत प्रत्येक वर्ष की 1 जनवरी) को 18 वर्ष या अधिक आयु के है,या
(घ)
चुनावों के
संबंध में , भ्रष्ट
आचरणों
और अन्य अपराधों
से संबंधित
किसी विधि के
उपबन्धों के
अधीन मतदान
करने के लिए
अयोग्य ना हो,
या
(ङ) कोई भी व्यक्ति एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली और एक निर्वाचन क्षेत्र में एक बार से अधिक पंजीकरण का हकदार नहीं होगा ।
2. मतदाता
सूची में
नाम का
परिवर्धन, विलोपन और संशोधन करना
कोई
व्यक्ति ,जिसका
नाम उस विधान सभा
निर्वाचन
क्षेत्र
जिसमे
वह निवास करता
है,
प्ररुप
7 – मतदाता
सूची में किसी मतदाता का
नाम
हटाने के लिये
या नाम
सम्मिलित ना
करने बारे
आपत्ति करने
प्ररुप
8 – मतदाता
सूची में किसी प्रविष्टि
प्ररुप
8क – मतदाता
सूची की किसी प्रविष्टि
सावधानी
: यदि कोई
व्यक्ति गलत जानकारी
देता है,तो
उस पर
लोक
प्रतिनिधित्व
अधिनियम-1950 की
धारा 31 के तहत
अभियोग चल सकता
है, जिसके
अनुसार दोषी
को एक साल
की सजा या
जुर्माना या
दोनों दण्ड
दिए जा सकते
हैं।
आपका नाम सम्बद्ध
विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
की
मतदाता
सूची
में पंजीकृत
मतदाता
सूची की
अनुप्रमाणित
प्रति
प्राप्त करने
व उसके
निरीक्षण के
शुल्क इस
प्रकार से है:-
1.
मतदाता
सूची के
निरीक्षण
का शुल्क
: पहले एक घण्टे
के लिए 1 रुपया
2.
मतदाता
सूची का उद्धदरण
प्राप्त करने
हेतू शुल्क
3. अतिरिक्त तुरन्त
4.
सभी प्रकार
के आवेदन
प्रस्तुत करने
और प्रमाण
6.
लोक
सभा और राज्य
सभा के सदस्यता
के लिये
योग्यताएं
एक
व्यक्ति
संसदीय या
राज्य विधान
सभा के पद को
भरने के लिये
योग्य होगा, यदि
वह
(1)
भारत का एक
नागरिक है।
(2)
लोक सभा तथा
(3)
सम्बद्ध नियमों
के अन्तर्गत
अयोग्य ना हो ।
एक
अभ्यर्थी
7. आपके कर्तब्य
भारतीय
लोकतंत्र में
एक आर्दश
सर्तक नागरिक
बनने के लिए
1)
यदि आप सारी
आवश्यक शर्तों
को पूरा करते
हो तो एक मतदाता
के रुप में नाम
दर्ज करवाएं
और चुनाव में
भाग लिजिए।
2)
(क)
अपना
आवास बदलने
(ख)
अपने परिवार या पड़ोसी
परिवार के
सदस्य जो किसी
दुसरे स्थान
पर निवास करने
के लिए चले गये
है
(ग) मतदाता
सूची
में मृतक
व्यक्ति के
नाम
(घ) मतदाता सूची में दोहरी पंजीकृत प्रविष्टियों के बारे
कृप्या सम्बन्धित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कोनिर्धारित प्रपत्र पर सूचना प्रेषित करें ।
8. आपका
सहयोग
यदि
आप ऊपर दिये
गये
मुद्दों पर
स्पष्टीकरण
प्राप्त करना
चाहतें है तो
कृप्या निर्वाचक
रजिस्ट्रीकरण
अधिकारी /जिला
निर्वाचन
अधिकारी /तहसीलदार
(निर्वाचन ) या
मुख्य
निर्वाचन
अधिकारी,कार्यालय
से सम्पर्क करे।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय,
38 ब्लाक,एस. डी. ए. काम्लैक्स,
कसुम्पटी
शिमला