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मुख्य निर्वाचन अधिकारी ,कार्यालय ,हिमाचल प्रदेश

नागरिक अधिकार पत्र

 

 

  1.  आपके अधिकार

  आप किसी   विधान सभा निर्वाचन  क्षेत्र की मतदाता  सूची में एक मतदाता होने के अधिकारी है यदि आप

(क)     भारत के नागरिक है, या

(ख)    उस निर्वाचन क्षेत्र के साधारण निवासी है,या

(ग)     अहर्ता तिथि (सामान्यत प्रत्येक वर्ष की 1 जनवरी) को 18 वर्ष या अधिक आयु के है,या

(घ)     चुनावों के संबंध में , भ्रष्ट आचरणों  और अन्य अपराधों से संबंधित किसी विधि के    उपबन्धों के अधीन मतदान करने के लिए अयोग्य ना हो, या

(ङ)      कोई भी व्यक्ति एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली और एक निर्वाचन क्षेत्र में एक बार से अधिक पंजीकरण का हकदार नहीं होगा ।

     2.     मतदाता   सूची  में नाम का परिवर्धन, विलोपन और संशोधन करना

कोई व्यक्ति ,जिसका नाम उस विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र  जिसमे वह निवास करता है,की मतदाता सूची में दर्ज नहीं है परन्तु वह ऊपर दिए गए सभी मानदण्डों को पूरा    करता है तो वह उस विधान सभा निर्वाचन  क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण  अधिकारी  के कार्यालय में  प्ररुप-6  पर  मतदाता सूची में नाम दर्ज करने हेतू आवेदन कर सकता है। नीचे दिये गये अन्य प्ररुप भी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण  अधिकारी  और जिला निर्वाचन कार्यालय में  उपलब्ध होगें-

          प्ररुप 7     मतदाता सूची में किसी   मतदाता  का नाम हटाने के लिये   या नाम सम्मिलित ना करने बारे आपत्ति करने के लिये आवेदन ।

          प्ररुप 8    मतदाता सूची में किसी प्रविष्टि    के संशोधन करने के लिये आवेदन।

          प्ररुप 8क मतदाता सूची की किसी प्रविष्टि   को पक्षान्तरण करने के लिए आवेदन ।  

सावधानी   : यदि कोई व्यक्ति गलत जानकारी देता है,तो उस पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1950 की धारा 31 के तहत अभियोग चल सकता है, जिसके अनुसार दोषी को एक साल की सजा या जुर्माना या दोनों दण्ड दिए जा सकते हैं।

 

  1. मतदाता फोटो पहचान पत्र

  आपका  नाम सम्बद्ध विधान सभा   निर्वाचन  क्षेत्र की मतदाता  सूची में  पंजीकृत होने के बाद, आप मतदाता पहचान पत्र  प्राप्त करने के लिये हकदार होगें । अगर आपका पहचान पत्र गुम या खराब हो जाता है, तो आप 25 रुपये भुगदान करके  डुप्लीकेट पहचान पत्र  दोबारा प्राप्त कर सकते हैं

 

  1. मतदाता   सूची में  दर्ज प्रविष्टियों ी प्रमाणित प्रतिलिपि का जारी करना और मतदाता  सूची में प्रविष्टियों की जांच के लिए अनुमति

 मतदाता  सूची की  अनुप्रमाणित प्रति प्राप्त करने व उसके निरीक्षण के शुल्क इस प्रकार से है:-  

1.    मतदाता   सूची  के  निरीक्षण का शुल्क            :   पहले एक घण्टे के लिए 1 रुपया   और   उसके बाद 50 पैसे प्रत्येक शेष घण्टों के लिए ।

2.     मतदाता   सूची का  उद्धदरण प्राप्त करने हेतू शुल्क :   25 प्रविष्टियों या उसके कम के लिए 2 रुपये और  उसके पश्चात प्रत्येक अतिरिक्त 50 प्रविष्टियों और उसके भाग के लिए एक रुपया

3.    अतिरिक्त तुरन्त शुल्क            :  2 रुपये प्रति आवेदक

4.    हिन्दी में मतदाता   सूची का डाटा, मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय,38 ब्लाक, एस. डी. ए. काम्लैक्स से भी 100 रुपये प्रति सी .डी. (प्रति जिला) की दर से उपलब्ध हैं।

         

सभी प्रकार के आवेदन प्रस्तुत करने और प्रमाण पत्र /दस्तावेज /फोटो पहचान पत्र प्राप्त करने के लिए उपरोक्त सभी प्रकार की सेवाएं (सी.डी. पर डाटा के अतिरिक्त) जनसाधारण के लिए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों / जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालयों में किसी भी कार्य दिवस में प्रात: 10 बजे से सायं 5 बजे तक उपलब्ध रहती हैं। मतदाता   सूचियों  के   निरीक्षण व उसकी अनुप्रमाणित नकल  प्राप्त  करने के  अतिरिक्त शेष सारी सेवाएं निशुल्क हैं।

6.   लोक सभा और राज्य सभा के सदस्यता के लिये योग्यताएं

एक व्यक्ति संसदीय या राज्य विधान सभा के पद को भरने के लिये योग्य होगा, यदि वह

(1) भारत का एक नागरिक है।

(2) लोक सभा तथा विधान सभा के लिए 25 वर्ष से कम आयु   का ना हो और राज्य सभा के लिए 30 वर्ष से कम आयु का ना   हो ।

(3) सम्बद्ध नियमों के अन्तर्गत अयोग्य ना हो ।

एक अभ्यर्थी   जो मान्यता प्राप्त राजनैतिक  दल द्वारा खडा   ना किया गया हो तो उसका    नामांकन पत्र को 10 प्रस्थापकों जोकि उस क्षेत्र के मतदाता हो, के द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए । संसदीय क्षेत्रों के लिये, जमानत राशि 10,000/- रुपये है।(अ.जा. और अ.ज.जा. के लिए 5000/- रुपये)। विधान सभा क्षेत्र और राज्य सभा  के लिये जमानत राशि क्रमश 5000/- रुपये और 2500/- रुपये है

     7.    आपके कर्तब्य

भारतीय लोकतंत्र में एक आर्दश सर्तक नागरिक बनने के लिए :

1) यदि आप सारी आवश्यक शर्तों को पूरा करते हो तो एक मतदाता के रुप में नाम दर्ज करवाएं और चुनाव में भाग लिजिए।

2)  (क)  अपना आवास बदलने पर  

    (ख) अपने परिवार  या पड़ोसी परिवार के सदस्य जो किसी दुसरे स्थान पर निवास करने के लिए चले गये है

   (ग) मतदाता   सूची में मृतक व्यक्ति के नाम

   (घ) मतदाता   सूची में दोहरी पंजीकृत प्रविष्टियों के बारे

 कृप्या  सम्बन्धित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण  अधिकारी कोनिर्धारित प्रपत्र पर सूचना प्रेषित करें ।

 

8.     आपका सहयोग

 यदि  आप ऊपर  दिये गये मुद्दों पर स्पष्टीकरण प्राप्त करना चाहतें है तो कृप्या निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी /जिला निर्वाचन अधिकारी /तहसीलदार (निर्वाचन ) या मुख्य निर्वाचन अधिकारी,कार्यालय से सम्पर्क करे।

 

 

                                                                                                                                             मुख्य निर्वाचन अधिकारी  कार्यालय,

                                                                                                                                                                                             38 ब्लाक,एस. डी. ए. काम्लैक्स,

                                                                                                                                                                                    कसुम्पटी शिमला -171009.

 

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